उत्तर. दि.वि.प्रा. अपनी किसी भी स्कीम को लांच करने की घोषण सभी प्रमुख अखबारों में पब्लिक नोटिस के माध्यम से और दिविप्रा की बेवसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से करता है।
उत्तर. निम्नलिखित अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है:-
आयुक्त (भूमि प्रबंधन) : | commrlndmanag1@ dda.org.in. |
निदेशक (भूमि प्रबंधन)-I : | dirlm1@dda.org.in |
उप निदेशक (भूमि प्रबंधन) उत्तरी जोन : | ddlmnorth@dda.org.in |
उप निदेशक (भूमि प्रबंधन) रोहिणी जोन : | @dda.org.in |
उप निदेशक (भूमि प्रबंधन) पश्चिमी जोन : | ddlmwest@dda.org.in |
उप निदेशक (भूमि प्रबंधन) पूर्वी जोन : | ddlmeast@dda.org.in |
उप निदेशक (भूमि प्रबंधन) दक्षिणी-पश्चिमी जोन: | ddlmswz@dda.org.in |
उप निदेशक (भूमि प्रबंधन) दक्षिणी-पूर्वी जोन: | ddlmsez@dda.org.in |
उत्तर. दिविप्रा के कानूनगो, पटवारी, नायब तहसीलदार, कनिष्ठ अभियंता (जेई) अथवा सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी (एई) स्थान का निरीक्षण करते हैं और कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्माण गिराने की कार्रवाई की जाती है।
उत्तर. शिकायतकर्ता को दिविप्रा द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी उसी माध्यम से दी जाएगी, जिस माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है।
उ. - हाँ, पुलिस बल की उपलब्धता पर निर्माण ढ़हाने/बेदखली कार्यक्रम का निष्पादन निर्भर करता है। उन मामलों में जहाँ पुलिस बल उपलब्ध है, निर्माण ढहाने/बेदखली कार्यक्रम निष्पादित किए जाते है एवं अनधिकृत निर्माण/कब्जे को हटाने के बाद भूमि को पुनः प्राप्त किया जाता है।
उ.- एस.ओ. (उद्यान) या उप निदे. (उद्यान) के साथ पंजीकृत शिकायत को, निदेशक (उद्यान) के पास पंजीकृत किया जाना है। आयुक्त (भू.प्र.) को अनुरोध किया जाता है, जो अतिक्रमण को हटाने हेतु कार्रवाई करते है।
उ. - हाँ, आवेदक लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, संपत्ति हेतु सभी देय राशि का भुगतान करने के बाद ही परिवर्तन की अनुमति है।
उ. - दि.वि.प्रा. के खाली प्लॉटों की सूची www.dda.org.inपर उपलब्ध है
उ.- कोई भी जिम्मेदार नागरिक आयुक्त (भू.प्र.) को प्लॉट, उसके स्थान और पते के विवरण के साथ एक ई-मेल कर सकते हैं। साथ ही नीचे दिए गए जोन के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
आयुक्त (भूमि प्रबंधन): | commrlndmanag1@ dda.org.in. |
निदेशक (भूमि प्रबंधन)-I: | dirlm1@dda.org.in |
उप निदे. (भू.प्र.) उत्तरी जोन: | ddlmnorth@dda.org.in |
उप निदे. (भू.प्र.) रोहिणी जोन: | @dda.org.in |
उप निदे. (भू.प्र.) पश्चिमी जोन: | ddlmwest@dda.org.in |
उप निदे. (भू.प्र.) पूर्वी जोन | ddlmeast@dda.org.in |
उप निदे. (भू.प्र.) दक्षिणी पश्चिम जोन: | ddlmswz@dda.org.in |
उप निदे. (भू.प्र.) दक्षिणी पूर्व जोन: | ddlmsez@dda.org.in |
उ. - यदी भूमि इंजीनियरिंग अथवा भूमि प्रबंधन विभाग से संबंधित है तो संबंधित विभाग अनधिकृत निर्माण को रोकता है और निर्माण ढहाने की कार्रवाई करता है तथा कार्यवाही शुरू करता है।