प्रश्न. मैं दि.वि.प्रा. फ्लैटों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
उत्तर. दि.वि.प्रा. अपनी योजनाओं को सभी प्रमुख अखबारों में सार्वजनिक सूचना (पब्लिक नोटिस) के माध्यम से और दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से लांच करता है।
उत्तर. नई योजना में स्थान के चयन का ऑफर दिया जाता है, लेकिन किसी विशेष सेक्टर/पॉकेट में तल के चुनाव अथवा आबंटन की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि फ्लैटों का आबंटन कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया जाता है। भूतल के फ्लैटों को 3 प्रतिशत आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत दिव्यांग श्रेणी के आवेदन कर्ताओं को आबंटित किया जाता है।
उत्तर . ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
उत्तर. ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दिव्यांगजनों के लिए केवल 3 प्रतिशत आरक्षित है और वे नकद (कैशडाउन ) का चुनाव कर सकते हैं।
प्रश्न - योजना में कौन आवेदन कर सकता है:-
उत्तर. - योजना में आवेदन करने की पात्रता निम्नलिखित है –
- आवदेक भारत का नागरिक होना चाहिए ।
- वह बालिग होना चाहिए अर्थात आवेदन जमा करने की तिथि तक आवेदक ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
- आवेदक के पास दिल्ली, नई दिल्ली अथवा दिल्ली छावनी में उसके नाम पर अथवा उसके पति/उसकी पत्नी अथवा उसके किसी अन्य आश्रित, अविवाहित बच्चे सहित, के नाम पर कोई रिहायशी इकाई (आवासीय प्लॉट सहित) लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आधार पर पूर्ण अथवा फ्लैट का कोई भाग नहीं होना चाहिए।
- परिवार में पति/पत्नी और आश्रित संबंधी अविवाहित बच्चे सहित शामिल हैं।
- पति और पत्नी दोनों पात्रता की शर्तों को पूरा करते हुए फ्लैट के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों के पात्र पाए जाने पर किसी एक को फ्लैट का आबंटन किया जाएगा।
- एक व्यक्ति अपने नाम पर अथवा संयुक्त आवेदक के रूप में केवल एक आवेदन कर सकता है।
- एक व्यक्ति, जिसे दिविप्रा अथवा किसी अन्य भू-स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा किसी भी आकार का प्लॉट/आवास/फ्लैट का आबंटन पहले ही किया गया है, तो इस योजना के तहत, वह अन्य फ्लैट के आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा।
- ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के अतिरिक्त आय का कोई मापदंड नहीं है/आवेदक अपने/अपनी आवश्यकताओं और सामर्थ्य के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
- ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की वार्षिक आय 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक का किसी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदन पत्र में इसका विवरण अवश्य भरे जाने चाहिए। ऐसा माना जाएगा कि बैंक ने इस प्रकार के खाते के संबंध में आरबीआई के केवाईसी मानकों का पालन किया है।
- आवेदक के पास आयकर अधियिम के प्रावधानों के अंतर्गत पैन कार्ड अवश्य होना चाहिए तथा ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को छोड़कर अन्य सभी पैन कार्ड संख्या को आवेदन पत्र में भरेंगे।
- यदि एससी/एसटी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त आवेदन किया जाता है, तो संयुक्त रूप से आवेदन करने वाला व्यक्ति उपर्युक्त यथा परिभाषित परिवार के अंतर्गत होना चाहिए।
- यदि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं (वॉर वीडो), दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत संयुक्त आवेदन प्राप्त होता है, तो आवेदक आरक्षित श्रेणी से होगा और संयुकत आवेदक उपर्युक्त परिभाषित परिवार से होगा।
प्रश्न. दि.वि.प्रा. जनता को फ्लैटों का आबंटन कैसे करता है?
उत्तर.दि.वि.प्रा. जनता को फ्लैटों का आबंटन कम्प्यूटरीकृत ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से करता है।
उत्तर. आवंटिती निरस्तीकरण और धन की वापसी हेतु संबंधित उप निदेशक (एलआईजी/जनता/एमआईजी) को पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पोस्ट के माध्यम से भेजेगा अथवा इसे दि.वि.प्रा. विकास सदन, डी ब्लॉक काउंटर नं. 4 पर जमा करेगा।
- मूल मांग एवं आवंटन पत्र।
- आवेदन पत्र की मूल पावती रसीद।
- बैंक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र, जिसके माध्यम से पंजीकरण राशि फाइनेंस्ड की गई थी अन्यथा बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, जिसके माध्यम से पंजीकरण राशि जमा करायी गई थी।
- आबंटिती, जिस बैंक खाता में धनराशि की वापसी चाहता है, उस बैंक खाते का क्रॉस्ड चेक।
- आवेदन फॉर्म में दिया गया पता बदल गया हो, तो निवास का प्रमाण।
योजना विवरणिका उत्तर. में निरस्तीकरण प्रभार उल्लिखित है।
उत्तर. उचित मामलों में समान स्थान में फ्लैट के परिवर्तन हेतु अनुरोध पर विचार किया जाएगा बशर्तें फ्लैट की उपलब्धता हो और सरकारी अस्पताल अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त अस्पताल, द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जो प्रमाणित करता हो कि सरकार के वित्तीय नियमों में यथा परिभाषित, आवंटिती अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य दृष्टि बाधित है अथवा आर्थोपेडिक प्रकृति का शारीरिक दिव्यांगता है, जिसमें नीचे का अंग प्रभावित हो, अथवा रुमेटाइड आर्थराइटिस रोग अथवा किसी गंभीर हृदय रोग से ग्रसित है अथवा आवंटिती अथवा जैसा कि उपर्युक्त उल्लिखित है, उसके परिवार का कोई सदस्य 70 वर्ष की अवस्था से अधिक का हो ।
प्रतीक्षित सूची के आवेदकों के ड्रॉ ऑफ लॉट्स पूरा कर लिए जाने पर शेष फ्लैट पात्र अभ्यर्थियों को दिए जा सकते हैं, बशर्तें उन्होंने मांगी गई राशि जमा की हो और अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए हों।
प्रश्न - आवंटित फ्लैट के भुगतान की शर्तें क्या हैं ?
उत्तरयोजना विवरणिकामें भुगतान की शर्तें उल्लिखित हैं।
उत्तर. आबंटिती द्वारा दि.वि.प्रा. को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किए गए भुगतान का साक्ष्य जमा करना होगा। विक्रय करार (एटीएस)/सीडी की एक प्रति भुगतान प्राप्त होने पर जारी की जाएगी, जिस पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जीएनसीटीडी द्वारा स्टैम्प लगाया जाएगा तथा इसे विकास सदन, स्वागत कक्ष, काउंटर 4 पर जमा करना होगा। आवेदक का एनएसके, विकास सदन (उपर्युक्त हेतु विशेष काउंटर खोला गया है) में बायोमेट्रिक अवश्य कराया गया हो। एटीएस को स्टैम्प कलेक्ट्रेट से विधिवत स्टैम्प् लगवाने के साथ-साथ सभी दस्तावेज विवरणिका के क्लॉज 6 के अनुसार होने चाहिए। दि.वि.प्रा. दस्तोवजों की जांच करेगा और आबंटिती को निर्धारित समय-सीमा में फ्लैट का वास्तविक कब्जा लेने के अनुरोध के साथ कब्जा पत्र जारी करेगा तथा इसकी एक प्रतिलिपि संबंधित इंजीनियरिंग डिवीजन को भेजेगा।
उत्तर. ऐसे आवंटिती, जिन्होंने भुगतान किया है और योजना विवरणिका के अनुसार दस्तावेज जमा किए हैं तथा आरक्षित श्रेणी के आवेदकों की स्थिति में ,जारी करने वाले प्राधिकारी से जाति प्रमाणपत्र/दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के 15 दिन के बाद कब्जा पत्र जारी किया जाता है।
उत्तर. सहायक निदेशक (आवास) द्वारा कब्जा पत्र जारी किए जाने के बाद, आवंटिती को संबंधित अभियांत्रिकी डिवीजन से निर्धारित समय-सीमा के भीतर फ्लैट का वास्तविक कब्जा/चाबी लेनी होगी।
उत्तर . कनवर्जन बुकलेट को किसी नजदीकी एनएसके अथवा दि.वि.प्रा., विकास सदन के काउंटर से प्राप्त किया जा सकता हैं।
उत्तर . नहीं
उत्तर. नहीं
प्रश्न. परिवर्तन हेतु मैं कहां आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर. आवेदक/फ्लैट के मालिक निम्नलिखित नागरिक सुविधा केंद्रों पर जाकर मिल सकते हैं:-
(i)दीपाली चौक(सरस्वती विहार चौक), रोहिणी स्थित दिविप्रा कार्यालय परिसर
(ii)शीड बैड पार्क (पुश्ता) लक्ष्मी नगर, स्थित दिविप्रा कार्यालय परिसर
(iii)द्वारका सेक्टर -5 स्थित दि.वि.प्रा. कार्यालय परिसर सेंट्रल नर्सरी
(iv)नागरिक सुविधा केंद्र, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली।
उत्तर. हां। आवेदक लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तथापि, संपत्ति की सभी बकायों के भुगतान के बाद ही परिवर्तन की अनुमति होगी।
उत्तर. अपेक्षित दस्तावेज निम्नानुसार हैं:-
- नोटरी पब्लिक /राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित वचनबंध।
- नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित शपथपत्र।
- नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित क्षतिपूर्ति बंधपत्र
- नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पीओए की प्रतिलिपि सहित बिक्री करार (जहां अटार्नी द्वारा आवेदन किया गया हो)
- नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यक्ति के वास्तविक कब्जे का प्रमाण, जिसके नाम पर परिवर्तन की मांग की गई हो अर्थात कब्जा पत्र अथवा स्लिप की प्रति/गृह कर की रसीद/राशन कार्ड इत्यादि ।
- ऐसे व्यक्ति, जिसके पक्ष में परिवर्तन की मांग की गई हो, की एक सत्यापित पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ और 4 सत्यापित नमूना हस्ताक्षर।
- भू भाटक (अगर कोई हो) के भुगतान का विवरण/प्रमाण
- नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पट्टा विलेख उप पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख/आबंटन पत्र की प्रतिलिपि।
- नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित बंधकदार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (यदि कोई हो)।
उत्तर. हां। आवेदक लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तथापि, संपत्ति की सभी बकायों के भुगतान के बाद ही परिवर्तन की अनुमति होगी।
प्रश्न दि.वि.प्रा. फ्लैटों में किसी अवैध/अनधिकृत निर्माण/दुरूपयोग की स्थिति में मुझे कहां रिपोर्ट करनी होगी?
उत्तर अधिसूचित क्षेत्रों (जिनका रखरखाव दि.वि.प्रा. द्वारा किया जा रहा है) के मामले में संबंधित क्षेत्र के दि.वि.प्रा. के संबंधित अधिशासी अभियंता को अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण/दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत की जा सकती है। जबकि अनधिसूचित (जो दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत हो) क्षेत्रों की स्थिति में शिकायत कर्ता संबंधित नगर निगम के जोनल सहायक आयुक्त को रिपोर्ट कर सकता है।
उत्तर.यहां क्लिक कर अथवा दिविप्रा फ्लैटों में अतिरिक्त बदलाव की अनुमति और नियमितीकरण हेतु प्रक्रिया से संबंधित बुकलेटों और पॉलिसी को विकास सदन में दिविप्रा के काउंटरों से प्राप्त किया जा सकता है।
किसी अनधिकृत निर्माण की स्थिति में, क्या मैं अपने फ्लैट को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदल सकता हूं ?