योजना विभाग नियमित नियोजन पहलुओं के अलावा, शहरी गतिशीलता की चुनौतियों का सामना करने के लिए डीडी अधिनियम के तहत मास्टर प्लान स्तर की नीति के संशोधनों में भी लगा हुआ है। हाल के कुछ प्रमुख नीतिगत संशोधन (अनुमोदित/विचाराधीन) नीचे दिए गए हैं:
राष्ट्रीय राजमार्गों और जीएनसीटीडी में अंतर-राज्यीय सड़कों पर ग्रामीण क्षेत्रों/ग्रीन बेल्ट और वाणिज्यिक क्षेत्रों में मोटल की अनुमति के लिए दिशानिर्देश
उपरोक्त अधिसूचना 16.6.99 को जारी की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों/ग्रीन बेल्ट और वाणिज्यिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों और अंतर-राज्यीय सड़कों (जिसका अर्थ है एक सड़क जो सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पड़ोसी राज्य से जोड़ती है) पर कम से कम 20 मीटर की चौड़ाई के मोटल की स्थापना की अनुमति देता है। या उनके समानांतर चलने वाली सर्विस रोड।
मिश्रित भूमि उपयोग (अनुमेय मिश्रित भूमि उपयोग)
दि.मु.यो.(2001) में संशोधन करने वाली राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में निम्नलिखित तरीके से मिश्रित उपयोग की अनुमति है::
- खुदरा दुकानों (खतरनाक, उपद्रवियों को छोड़कर) को आवासीय परिसर में भूतल के अधिकतम 25 प्रतिशत तक, या फर्श क्षेत्र के 50 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, केवल भूतल पर अनुमति है।
- व्यावसायिक कार्यालय किसी भी मंजिल पर एफएआर के 25 प्रतिशत या 100 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, तक।
- राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11.03.2003 के तहत 209 वर्ग मीटर (250 वर्ग गज) से अधिक आकार और न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़कों वाले आवासीय भूखंडों में नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस और बैंकों को अनुमति दी गई है। (पुनर्वास कॉलोनियों में 13.5 मीटर चौड़ी और 9 मीटर) चारदीवारी/विशेष क्षेत्र में चौड़ी सड़कें)।
- गैर-प्रदूषणकारी घरेलू उद्योगों को आवासीय भूखंडों में फर्श की जगह के 25 प्रतिशत या 30 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, तक की अनुमति है।
गैर-अनुमेय मिश्रित भूमि उपयोग
आवासीय क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति नहीं है:-
- खुदरा दुकानें/निर्माण सामग्री, इमारती लकड़ी, भवन निर्माण उत्पाद, संगमरमर,लोहा, इस्पात और रेत, जलने योग्य लकड़ी, कोयला।.
- मरम्मत की दुकानें/ऑटोमोबाइल मरम्मत और कार्यशालाएं, साइकिल रिक्शा मरम्मत, टायर रिसोर्टिंग और रीट्रेडिंग, बैटरी चार्जिंग।
- सेवा की दुकानें / आटा मिलें (3 किलोवाट से अधिक बिजली भार), निर्माण और वेल्डिंग।
- संग्रहण, गोदाम और भंडारण
- विनिर्माण इकाइयां (घरेलू उद्योग को छोड़कर)
- कबाड़ की दुकान।
डीडीए फ्लैटों में अनुमेय परिवर्धन/परिवर्तन डीडीए फ्लैटों में अनुमेय परिवर्धन/परिवर्तन
डीडीए ने डीडीए फ्लैटों में परिवर्धन / परिवर्तन और अतिरिक्त कवर क्षेत्र की अनुमति देने के लिए एक व्यापक नीति और प्रक्रिया तैयार की है, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
नीति के तहत डीडीए द्वारा निर्मित फ्लैटों में निम्नलिखित परिवर्धन/परिवर्तन क्षमा योग्य हैं, जिसके लिए आवंटन के नियम एवं शर्तों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी:
- मौजूदा सलाखों को कमरों में बदलने के लिए बशर्ते दीवार केवल 115 मिमी मोटी हो।
- बरामदे में ग्रिल और ग्लेज़िंग उचित फिक्सिंग व्यवस्था के साथ।
- जाली/बाड़ लगाकर आगे और पीछे आंगन की दीवार की ऊंचाई 7 फीट तक बढ़ाना।
- जहां उपलब्ध नहीं है वहां आंगन में दरवाजा उपलब्ध कराना।.
- उचित फिक्सिंग व्यवस्था के साथ, जहां कहीं भी प्रदान नहीं किया गया है, दरवाजे और खिड़कियों पर सनशेड प्रदान करना।
- दरवाजा बंद करना।.
- यदि बाथरूम या शौचालय में छत नहीं है, तो उन्हें खुले मूत्रालय के रूप में माना जा सकता है और अनुमति दी जा सकती है।.
- बालकनी/छत/पैरापेट की दीवार को पांच फीट ऊंचाई तक ग्रिल या ग्लेज़िंग से ऊपर उठाना।.
- एक मंजिला निर्मित फ्लैटों के मामले में मूल संरचना को हटाना और उचित अनुमति के साथ पुनर्निर्माण केवल भवन उप-नियमों की संतुष्टि और स्थानीय प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के अधीन है।.
- एक खुली सीढ़ी (कैट लैडर) का निर्माण, जहाँ छत तक पहुँचने के लिए कोई सीढ़ी उपलब्ध नहीं कराई गई है।.
- भूतल क्षेत्र में सामान्य मार्ग को बाधित किए बिना अतिरिक्त पीवीसी पानी की टंकी लगाना/उपलब्ध कराना।.
- सतह के स्तर पर स्कूटर/कार गैरेज में एक अतिरिक्त पीवीसी पानी की टंकी प्रदान करना।.
- दीवारों में छेद किए बिना कमरों में एक मचान / शेल्फ प्रदान करना।.
- वाटर-प्रूफिंग उपचार के साथ फर्श को बदलने के लिए।.
- आधी ईंट की दीवार हटाने के लिए (4.5 इंच)
- आम मार्ग/तूफान-पानी के नाले को बाधित किए बिना सामने के गेट पर रैंप बनाना।.
- बाहरी खिड़कियों पर दो फीट चौड़े प्रोजेक्शन तक धूप की छाया प्रदान करना
- कमरों में फॉल्स सीलिंग प्रदान करना।.
- मौजूदा दीवारों में एग्जॉस्ट फैन या एयर-कंडीशनर के लिए अधिकतम 2.5 फीट X 1.75 फीट खुली जगह बनाना।
- आंगनों में पीछे या सामने के दरवाजे लगाना।
- प्रकाश और वेंटिलेशन की उपलब्धता के अधीन, खिड़की को एक अलमारी में परिवर्तित करना।
- जल भंडारण टैंक को स्थानांतरित करना/पांच फीट ऊंची पैरापेट दीवार को ऊपर उठाना और 550 लीटर तक सीमित पानी की भंडारण क्षमता के अधीन निर्दिष्ट स्थान पर अतिरिक्त जल भंडारण टैंक लगाना।
- सामने वाले शीशे के दरवाजों/खिड़कियों को मौजूदा छज्जे तक अधिकतम बाहर तक शिफ्ट करना।
इसके अलावा, आवंटी द्वारा विस्तृत चित्र प्रस्तुत करने पर, एक पंजीकृत वास्तुकार और एक योग्य संरचना इंजीनियर द्वारा विधिवत प्रमाणित करने पर निम्नलिखित मदों की अनुमति दी गई है।
- पीछे के आंगन में एक बाथरूम और एक डब्ल्यू सी का निर्माण इस शर्त के अधीन है कि मौजूदा सेवाएं प्रभावित न हों।.
- खुली छत को 9 फीट ऊंची ढलान वाली छतों से ढकने के लिए हल्की सामग्री जैसे फाइबर ग्लास/एसी शीट/शीट/पाइप और स्टैंडर्ड एंगल आयरन सेक्शन आदि से कवर करना और ग्लेज़िंग से घेरना।.
- संरचनात्मक सुरक्षा के अधीन, उचित बिजली कनेक्शन के साथ रसोई/बाथरूम और डब्ल्यूसी की अब स्थिति को अंतरपरिवर्तित करना। ऐसी अनुमति के पूर्व सभी प्रभावित अधिभोगियों/आवंटियों की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आंगन और छत को कवर करना जिसके लिए अतिरिक्त मंजिल क्षेत्र के अतिरिक्त एफएआर शुल्क का भुगतान @ रु। 450 प्रति वर्ग मीटर ।
ऐसे मामलों में अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल और शीघ्र करने के लिए, आर्किटेक्ट्स एक्ट, 1972 के तहत आर्किटेक्चर काउंसिल के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट्स को मूल निर्माण के साथ-साथ बिल्डिंग बाय-लॉज के अनुरूप और परिवर्धन/परिवर्तन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तावों के बारे में उनकी शुद्धता के लिए योजनाओं को प्रमाणित करने का अधिकार दिया गया है। .
एक बार आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित सभी दस्तावेजों के साथ योजनाएं और शुल्क जमा कर दिए जाने के बाद, उन्हें रिकॉर्ड में लिया जाएगा और अनुमति के रूप में माना जाएगा।.
चाहे इसमें शामिल क्षेत्र कुछ भी हो योजनाओं को संसाधित करने के लिए एक भवन योजना शुल्क 200/- रु० का शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, रुपये का शुल्क। निर्माण हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र के लिए 450/- प्रति वर्ग मीटर प्रभारित किया जायेगा।.
संरचनात्मक सुरक्षा और उचित निर्माण सुनिश्चित करने के लिए, संरचनात्मक स्थिरता के लिए क्षतिपूर्ति बांड के साथ, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा पर्यवेक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसकी जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी, जिन्होंने सिर्फ एनओसी दी है।.
स्क्वाटर्स के पुनर्वास के लिए सुझाए गए उपाय
- एनसीआर कस्बों और डीएमए कस्बों में भूमि की पहचान करें, जहाँ तक महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्रों/परियोजना स्थलों से निवासियों के पुनर्वास हेतु परिवहन मार्गों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है।
- स्थानांतरण और साइट पर पुनर्वास का मिश्रण।
- सभी आवासीय योजनाओं में ईडब्ल्यूएस/जनता श्रेणी आवास के अनिवार्य प्रावधान।