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योजना विभाग

दिल्ली का नियोजित विकास डीडी अधिनियम 1957 की धारा 7 से 11ए के तहत डीडीए का मुख्य कार्य है। डीडीए का योजना विभाग देश के किसी भी विकास प्राधिकरण में नगर योजनाकारों की सबसे बड़ी टीम है। इस विभाग को तैयारी का जिम्मा सौंपा गया है। मास्टर प्लान, जोनल प्लान, लेआउट प्लान आदि, और नीतियों और प्रस्तावित विकास के मार्गदर्शन के लिए प्रस्ताव.