( i ) जोन/राजस्व जिले: भूमि प्रबंधन विभाग दिल्ली राजस्व प्रशासन के अनुरूप 11 राजस्व जिलों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक जोन का अध्यक्ष उप निदेशक होता है।
अधिकारियों के संपर्क विवरण के साथ 11 जोन इस प्रकार हैं:
क्रमांक | नाम | पोस्टिंग की जगह | एक्सटेंशन संख | पता |
---|---|---|---|---|
1. |
श्री राजीव कुमार |
दक्षिण पूर्व जोन |
011-24661480 |
सी-ब्लॉक, भूतल, विकास सदन , नई दिल्ली-110023 |
2. |
श्री जे एस नेगी |
शाहदरा जोन |
|
हॉल नं. 2, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, वी3एस मॉल के पीछे |
3. |
श्री जे एस नेगी |
उत्तर पूर्व जोन (अतिरिक्त) |
|
हॉल नं. 5, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, वी3एस मॉल के पीछे |
4. |
श्री बुद्ध राम |
उत्तर जोन |
011-27347363 |
एलयू-ब्लॉक, पीतम पुरा , नई दिल्ली-110086 |
5. |
श्री गंगा सहाय |
पश्चिम जोन |
011-25971689 |
सुभाष नगर मोड़ , सुभाष नगर , नई दिल्ली-110018 |
6. |
श्री रजत मेहरोत्रा |
दक्षिण पश्चिम जोन |
011-25971689 |
सुभाष नगर मोड़ , सुभाष नगर , नई दिल्ली-110018 |
7. |
श्री राकेश कु. शर्मा |
उत्तर पश्चिम जोन |
011-27944583 |
दीपाली चौक , रोहिणी , नई दिल्ली-110085 |
8. |
श्री यश पाल |
नई दिल्ली जोन
|
011-24661380
|
सी-ब्लॉक, भूतल, विकास सदन , नई दिल्ली-110023 |
9. |
श्री जीएस बड़वाल |
पूर्वी जोन |
|
हॉल नं. 8, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, वी3एस मॉल के पीछे |
10. |
श्री कमल सिंह |
सेंट्रल जोन
|
011-24661385 |
ए-ब्लॉक, भूतल, विकास सदन , आईएनए, नई दिल्ली-23 |
11. |
श्री शादी राम |
दक्षिण जोन |
011-24661484 |
सी-ब्लॉक, भूतल, विकास सदन , नई दिल्ली-110023 |
(ii) दिल्ली के राजस्व जिलों के अनुरूप 11 जोन के अलावा, एलएम विभाग में एनएल-II, सीओडी/डेमेज, एलएमसी (भूमि प्रबंधन समन्वय) और एलएमआईएस (भूमि प्रबंधन सूचना प्रणाली) जैसे कई अन्य अनुभाग/शाखाएं हैं।
(iii) अनुभाग/शाखाएं कार्य प्रणाली के साथ
- एनएल-II (अधिगृहीत भूमि के लिए न्यू लीज-II शाखा)
शाखा में मुख्य रूप से दो (02) अनुभाग हैं। वे इस प्रकार हैं:-
- भूमि अभिलेख प्रकोष्ठ (एलआर सेल)
एलएम विभाग द्वारा अधिगृहीत सम्पूर्ण भूमि का भूमि रिकॉर्ड रखता है । - एन्हांसमेंटकोर्ट
ii.केस का भुगतान और अवार्ड का समाशोधन।
- सीओडी
भूमि प्रबंधन की क्षतिपूर्ति शाखा को डीडीए के नियंत्रण और प्रबंधन के तहत सरकारी भूमि से बेदखली और क्षतिपूर्ति का आकलन और अनधिकृत अधिभोगियों से वसूली का काम सौंपा गया है। ये अधिभोगी डीडीए को सार्वजनिक परिसर ( अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम 1958, अब सार्वजनिक परिसर ( अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम, 1971 के तहत क्षतिपूर्ति प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति प्रभारों के संग्रह की दरें विभिन्न कारकों के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष लेखा शाखा द्वारा तय की जाती हैं। ।
स्व-मूल्यांकन योजना : इस योजना में, क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता या पट्टा धारक (पूर्व- पट्टाधारक सहित ) की श्रेणियों में संपत्ति के अधिभोगियों को एक स्व-मूल्यांकन विंडो के माध्यम से डीडीए के रिकॉर्ड के अद्यतन के लिए ऐसी संपत्ति के अपने कब्जे का विवरण स्वेच्छा से प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- ईओ-II
क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता की संपत्तियों के संबंध में, अधिभोगियों को सार्वजनिक परिसर ( अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम 1958, अब पीपी (ईयूओ) अधिनियम 1971 (सरकारी भूमि के अनधिकृत अधिभोगी होने के नाते) के तहत डीडीए को क्षति शुल्क का भुगतान करना होगा । एक (01) संपदा अधिकारी को पीपी अधिनियम के तहत नुकसान के आकलन और बेदखली के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।
- एलएमआईएस/वीएलएमएस
यह प्रकोष्ठ डेटाबेस रखता है और डीडीए की सारी खाली भूमि के रियल टाइम रिकॉर्ड की निगरानी करता है जो भूमि प्रबंधन, उद्यान और इंजीनियरिंग सहित डीडीए के विभिन्न विभागों के पास है।
- एलएमसी
- i.एलएम विभाग का स्थानांतरण और पोस्टिंग ।
- ii.आदेश जारी करना।
- iii.नीति निर्माण।
- iv.एलएम विभाग के सभी जोनों/शाखाओं के बीच समन्वय ।
- v.संसद और समन्वय शाखा को विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
- vi.लेखापरीक्षा, सतर्कता और स्थापना मामले।