जोनल विकास योजना दिल्ली के लिए मुख्य योजना के प्रावधानों के तहत और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार तैयार की जाती है। यह मास्टर प्लान और लेआउट प्लान के बीच एक लिंक प्रदान करती है।
एक जोनल विकास योजना का अर्थ है प्रत्येक क्षेत्र (मंडल) के लिए एक योजना, जिसमें सामाजिक बुनियादी ढांचे, पार्कों और खुले स्थानों, परिसंचरण प्रणाली आदि के प्रावधान के बारे में जानकारी शामिल हो। जोनल विकास योजना 9 में निर्दिष्ट वास्तविक और साथ ही प्रस्तावित उपयोग-क्षेत्रों को इंगित करती है। मास्टर प्लान में वर्णित भूमि उपयोग की श्रेणियां जिसके अनुसार अंचलों में क्षेत्र का अंतिम रूप से विकास किया जाना है। जोनल विकास योजना में इंगित उपयोगकर्ता स्वामियों को अपनी संपत्ति/भूमि को निर्दिष्ट उपयोग के लिए उपयोग करने का स्वत: अधिकार नहीं देगा।
मास्टर प्लान-2021 में परिकल्पित शहरीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर शहरीकरण योग्य क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए खोला जाएगा। क्षेत्रीय विकास योजना में इंगित शहरी विकास का पदानुक्रम मास्टर प्लान-2021 की तालिका 3.3 के अनुरूप होना चाहिए।