उ. डीडीए विभिन्न श्रेणियों, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय समूह, निम्न आय समूह और जनता आदि के अंतर्गत आवासीय फ्लैटों का निर्माण करता है, जैसे ही किसी भी परियोजना के तहत फ्लैट पूरे हो जाते हैं, तभी उन आवेदकों को आवंटन के लिए फ्लैट की पेशकश की जाती है जो पहले से ही एल आई जी और जनता आदि श्रेणियों के अंतर्गत इसके विभिन्न आवास पंजीकरण योजनाओं के तहत पंजीकृत हैं। एचआईजी और एमआईजी श्रेणी के तहत, जैसे ही फ्लैट उपलब्ध कराए होते हैं, संभावित खरीदारों से पंजीकरण राशि के साथ पंजीकरण एक सार्वजनिक सूचना (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रदर्शित) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निबंधन और शर्तों तथा पात्रता मानदंड वाले मूल्य ब्रोशर को विकास सदन, आईएनए में डीडीए बिक्री काउंटर और नामित बैंकों के माध्यम से भी बिक्री के लिए रखा जाता है। फ्लैटों का आवंटन पात्रता मानदंड और निबंधन व शर्तों के अनुसार आवेदनों की जांच के बाद कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया जाता है।
नई योजनाओं में इलाके की पसंद (चॉइस) की पेशकश की जाती है, लेकिन किसी विशेष सेक्टर/पॉकेट में फ्लोर चॉइस या आवंटन की अनुमति नहीं है क्योंकि विशिष्ट फ्लैट का आवंटन कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया जाता है। दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 37 (क) में परिभाषित 5% आरक्षित कोटा के तहत पीएच श्रेणी के रजिस्ट्रेंट को ग्राउण्ड फ्लोर (जीएफ), फ्लैट आरक्षित कोटा के अंतर्गत आवंटित किए जाते हैं। एनपीआरएस-79, एएवाई-89 और जेएचआरएस-96 के अंतर्गत पंजीकरण में कोई स्थान विकल्प नहीं है।
उ. वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
उ. कोई विकल्प नहीं है, तथापि यदि किराया खरीद पर एक फ्लैट आवंटित किया जाता है तो आबंटिती के अनुरोध पर, भुगतान के तरीके को कैश डाउन आधार पर बदला जा सकता है।