• Skip to Main Content
  • A- A A +
  • . .

ड्यूटी चार्टर

दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय संपदा का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम,1968 के प्रावधान के अंतर्गत आवास विभाग के कार्य ।

मुख्य गतिविधियां:

  • आबंटन और अन्य संबंधित गतिविधियों जैसे कि आबंटन, मांग पत्र जारी करना, कब्जा पत्र, आबंटिती/आवेदक के पक्ष में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन आदि के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के निर्मित आवासीय फ्लैटों/आवासीय इकाइयों का निपटान ।
  • आबंटित फ्लैटों का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, उनका नामांतरण/प्रतिस्थापन, हस्तांतरण विलेख का निष्पादन आदि ।
  • डीडीए और दिल्ली में केन्द्र सरकार की भूमि पर पीएमएवाई (यू) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी ।

आवास विभाग की निम्नलिखित शाखाएं हैं:-

1. आवास विभाग की शाखाएं:

क्रं.सं.

शाखा

कार्य

1.

एलआईजी/एलआईजी(एलएबी)

एलआईजी के अंतर्गत दो उपशाखाएं अर्थात् एलआईजी (आबंटन) और एलआईजी (एलएबी) है। एलआईजी (आबंटन) एलआईजी फ्लैटों के आबंटन और अन्य संबंधित कार्य जैसे फ्लैटों के लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, नामांतरण आदि का कार्य देखती है जबकि एलआईजी (एलएबी) शाखा जून 1992 से पहले आबंटित एलआईजी फ्लैटो के इन्हीं कार्यों को देखती है ।

2.

एमआईजी/एमआईजी(एलएबी)

एमआईजी के अंतर्गत दो उपशाखाएं अर्थात् एमआईजी (आबंटन) और एमआईजी (एलएबी) है। एमआईजी (आबंटन) एमआईजी फ्लैटों के आबंटन और अन्य संबंधित कार्य जैसे फ्लैटों के लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, नामांतरण आदि का कार्य देखती है जबकि एमआईजी (एलएबी) शाखा जून 1992 से पहले आबंटित एमआईजी फ्लैटो के इन्हीं कार्यों को देखती है ।

3.

एचआईजी(एसएफएस)/एचआईजी(एसएफएस)(एलएबी)

एचआईजी/एसएफएस के अंतर्गत दो उपशाखाएं अर्थात् एचआईजी/एसएफएस (आबंटन) और एचआईजी/एसएफएस (एलएबी) है। एचआईजी / एसएफएस (आबंटन) एचआईजी फ्लैटों के आबंटन और अन्य संबंधित कार्य जैसे फ्लैटों के लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, नामांतरण आदि का कार्य देखती है जबकि एचआईजी/ एसएफएस (एलएबी) शाखा जून 1992 से पहले आबंटित एमआईजी फ्लैटों के इन्हीं कार्यों को देखती है ।

4.

जनता/ईडब्ल्यूएस/जनता (एलएबी)

जनता/ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत दो उपशाखाएं अर्थात् जनता/ईडब्ल्यूएस (आबंटन) और जनता/ईडब्ल्यूएस (एलएबी) है । जनता/ईडब्ल्यूएस (आबंटन) फ्लैटों के आबंटन और अन्य संबंधित कार्य जैसे फ्लैटों के लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, नामांतरण आदि का कार्य देखती है जबकि जनता/ईडब्ल्यूएस (आबंटन) शाखा जून 1992 से पहले आबंटित एमआईजी फ्लैटों के इन्हीं कार्यों को देखती है ।

5.

ईएचएस

एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम (ईएचएस) के अंतर्गत फ्लैटों का आबंटन और अन्य संबंधित कार्य जैसे फ्लैटों का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, नामांतरण आदि किये जाते है ।

6.

समन्वय

समन्वय, नीति संबंधी मामले, आवास योजना शुरु करना, आरडब्ल्यूए पंजीकरण आदि किए जाते हैं।

7.

पीएमएवाई

वर्टिकलों का कार्यान्वयन और निगरानी की जाती हैः
वर्टिकल 1 – इन-सीटू पुनर्वास
वर्टिकल 2 – क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम
वर्टिकल 3- साझेदारी में किफायती आवास
वर्टिकल 4 – लाभार्थी परक निर्माण

8.

आईएसआर

वर्टिकल 1 का कार्यान्वयन – इन-सीटू पुनर्वास

II. वित्त आवास:

वित्त आवास, वित्तीय सलाहकार (आवास) के अंतर्गत कार्य करता है। यह शाखा फ्लैटों के मूल्य निर्धारण और व्यक्तिगत फ्लैटों के खातों के रख-रखाव आदि के लिए उत्तरदायी है ।

III. विधि कक्ष:

अदालती मामलों की निगरानी करता है। यह कक्ष वरिष्ठ विधि अधिकारी (आवास) के अंतर्गत कार्य करता है।