कर्मचारी हितलाभ निधि:
प्राधिकरण ने दिनांक 01.04.2015 को हुई अपनी बैठक में एजेंडा मद संख्या 37/2015 के द्वारा सेवारत डीडीए कर्मचारियों, डीडीए मेडिकल अटेंडेंस नियमों में परिभाषित उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों के लिए स्टाफ हितलाभ निधि (एसबीएफ) बनाने के लिए अनुमोदन दिया। प्रारंभ में, इस निधि को प्राधिकरण द्वारा 1.5 करोड़ रुपये के एकमुश्त भुगतान के रूप में वित्तपोषित किया गया था इस निधि की आगे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यह निर्धारित किया गया था कि वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पदों के आधार पर प्रति कर्मचारी 1000/- रुपये का वार्षिक अनुदान डीडीए बजट से दिया जाएगा। इस प्रति व्यक्ति अनुदान को निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है।
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