क. आवासीय, वाणिज्यिक/औद्योगिक के आबंटिती, जो अपनी लीज संपत्ति को रक्त के रिश्ते से इतर (ब्लड रिलेशन) को बेचते/हस्तांतरित करते हैं जिसके लिए पट्टेदार की अनुमति आवश्यक होती है, और जिसमें लीज डीड कि शर्तों के अनुसार प्लॉट के बाजार मूल्य में 50% अनर्जित वृद्धि के प्रभारों के अधीन दिया जाता है। निम्नलिखित मामलों में अनर्जित वृद्धि नहीं लगायी जाती है:
- एक निजी लिमिटेड फर्म को साझेदारी फर्म में परिवर्तित करना है जिसमें निदेशक के रूप में मूल भागीदारों को शामिल किया हो।
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलना।
- किसी फर्म में भागीदारों या निदेशकों को जोड़ने, हटाने या प्रतिस्थापन के मामले में और एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म या साझेदारी कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी में बदलने के मामले में, जब डीडीए द्वारा अनुमोदन के लिए ऐसे विधान में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन उसे नीलामीं में प्लाट खरीद की तारीख से एक वर्ष के भीतर सूचित किया जाता है। लेकिन आवंटन के माध्यम से पार्टी द्वारा प्राप्त प्लॉट के मामले में यह लागू नहीं होगा।
ऐसे मामलों, जिनमें अनर्जित वृद्धि प्रभारित की जा रही है वे इस प्रकार हैं:
- परिवार के सदस्यों के भीतर न आने वाले बाह्य व्यक्ति को उसमें जोड़ा गया हो।
- मूल आबंटी/नीलामी क्रेता का प्रतिस्थापन।
- साझेदार को जोड़ने, हटाने या बदलने के माध्यम से प्लॉट के बंटवारे के आनुपातिक भाग के संबंध में 50% अनर्जित वृद्धि प्रभारित की जाती है।
- ऐसे मामलों में जहां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी अलग से एक अलग नई कंपनी बनाती हो, भले ही उसमें निदेशक वही समान व्यक्ति हों।
अनर्जित वृद्धि पर आवेदन के समय प्रचलित ब्याज दर, आवेदन प्राप्ति की तिथि से तब तक प्रभारित किया जाता है जब तक आबंटिती/कंपनी द्वारा किए गए भुगतान करता है।
क. लीज डीड के नियमों और शर्तों के अनुसार पट्टेदार को पट्टाकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना पट्टा विलेख में निर्दिष्ट परिसर के अलावा अन्य परिसर का उपयोग नहीं कर सकता है। जब कभी परिसर के दुरुपयोग का उल्लंघन पाया जाता है तो पट्टेदार को कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है और नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर उल्लंघन को रोकने के लिए कहा जाता है। यदि पट्टेदार ठोस कारण बताता है तो यह अवधि 60 दिनों तक बढ़ायी जा सकती है। यदि पट्टेदार न तो उल्लंघन को रोकता है और न ही कोई पत्राचार करता है, तो पुन: प्रवेश (पट्टा विलेख का निर्धारण) की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तथापि, आवंटी से सूचना प्राप्त होने पर उल्लंघन को रोकने की विशिष्ट तिथि का उल्लेख करते हुए परिसर का पुन: निरीक्षण किया जाता है और दुरुपयोग के आरोपों के मद में उल्लंघन के प्रभारों की वसूली की जाती है। संपत्ति के दुरुपयोग के लिए प्रभारों की गणना को फार्मूला आवास एवं शहरी विकास कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है
क्षेत्रफल वर्तमान बाजार प्रभारित दर प्लॉट का आकार X 13.9 X अवधि/100
आबंटन पर अनुमत प्र.वर्ग मी. आच्छादित क्षेत्र (प्र.वर्ग मी.) दर (प्र.वर्ग मी.) (प्र.वर्ग मी.)
उपरोक्त फार्मूले में अपनाई जाने वाली विभिन्न कॉलोनियों के लिए संभावित बाजार दरों को प्रत्येक वर्ष के लिए भूमि लागत विंग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।
यदि दुरुपयोग प्रभारों का मांग पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है, विलंब शुल्क 30 दिन या उससे कम है तो 12.5% प्रति वर्ष की दर से और 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूलने का निर्णय लिया गया है।