- भूमि लागत निर्धारण विंग और उसकी शाखाओं के बारे में
क). विभिन्न विकासशील क्षेत्रों जैसे नरेला, रोहिणी फेज IV और V और टिकरी कलां के लिए पीडीआर के कार्य।
ख). आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के प्लॉटेड विकास के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण।
ग). वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए परिवर्तन शुल्क के लिए दरों का निर्धारण।
घ). पेट्रोल पंपों और गोदामों के लिए लाइसेंस शुल्क का निर्धारण।
ङ). संस्थानों सरकारी विभाग, बिजली वितरण कंपनियों को भूमि आवंटन के लिए दर का निर्धारण।
च). क्षति प्रभारों का निर्धारण।
छ). पार्टनरशिप डीड/कंपनियों की शेयरहोल्डिंग के हस्तांतरण/गिफ्ट डीड/रिलीज डीड आदि के माध्यम से लीजहोल्ड संपत्तियों में शेयर के हस्तांतरण के कारण प्रभार्य यूईआई की गणना।
ज). भू-भाटक, दुरुपयोग प्रभार, सबलेटिंग प्रभार और समामेलन प्रभार की गणना।
झ). निरस्त पट्टों के पुनर्स्थापन पर लगने वाले पुनर्स्थापन प्रभारों की मात्रा की जांच।
डीडीए आवासीय प्लॉटों का आवंटन और सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निपटान करता है। वर्तमान में आवासीय भूमि का आवंटन रोहिणी आवासीय योजना-1981, वैकल्पिक आवंटन योजना एवं सहकारी समितियों के तहत किया जा रहा है।
वर्तमान में, आवासीय प्लॉट के नए पंजीकरण के लिए कोई योजना नहीं है। आवेदक पहले से ही रोहिणी आवासीय योजना-1981 के तहत डीडीए के साथ पंजीकृत हैं। जिसे रोहिणी में 60 मीटर, 32 मीटर और 26 मीटर के प्लॉट का आवंटन किया जा रहा है.
वैकल्पिक प्लॉट उन अनुशंसाकर्ताओं को आवंटित किए जाते हैं जिनकी भूमि दिल्ली में बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और भूमि के विकास के तहत अधिग्रहित की गई है। ऐसे आबंटन भूमि एवं भवन विभाग दिल्ली सरकार के द्वारा प्राप्त प्लाट की विशिष्ट अनुशंसाओं पर किये जाते हैं।
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मामले में, डीडीए द्वारा रजिस्ट्रार (सीएस), दिल्ली सरकार से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर भूमि आवंटित की जाती है। विशेष सोसायटी के सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार (सीएस) द्वारा सत्यापित की जाती है और भूमि आवंटन के लिए डीडीए को भेजी जाती है।
रिहायशी प्लाटों का निपटान पूरे दिल्ली में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है।
वित्त सलाहकार (आवास) विंग विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित फ्लैटों और दुकानों की लागत निर्धारण से संबंधित कार्य देखती है। यह विंग मुख्य रूप से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन के लिए "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए लीजहोल्ड आवंटन के मामले में बकाया राशि की गणना से संबंधित है। आवास विभाग के पंजीकरण राशि, अतिरिक्त जमा, 50% ओटीएम प्रभार आदि से संबंधित सभी रिफंड का वितरण विंग द्वारा किया जाता है। आवास परियोजनाओं का प्रारंभिक अनुमान (पीई) और संशोधित प्रारंभिक अनुमान (आरपीई) विंग के अंतर्गत आता है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित भूमि) नजूल नियम 1981 के नियम 5 और 20 में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक गतिविधियों आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए सांस्थानिक भूमि के आवंटन का प्रावधान है। संस्थागत भूमि के आवंटन को (क) अस्पतालों (ख) समाज सदन (ग) क्लब (घ) इंजीनियरिंग कॉलेज / व्यावसायिक शैक्षिक संस्थान (ड) नर्सरी, निजी, मध्य और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (च) धार्मिक संस्थान और (छ) अन्य अवशिष्ट श्रेणियां के लिए 7 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अस्पतालों, समाज सदनों, क्लबों, इंजीनियरिंग कॉलेजों / उच्च व्यावसायिक संस्थानों के संबंध में निपटान का तरीका सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से होता है जिसमें व्यक्ति, समाज, कंपनियां, फर्म, ट्रस्ट आदि सहित सभी भाग ले सकते हैं। धार्मिक (सोसाइटियों) और अन्य अवशिष्ट (सोसाइटियों) श्रेणियों को आवंटन आवंटन मोड में होगा, लेकिन नए दिशानिर्देशों को भी पूरा करना होगा। विद्यालयों के संबंध में भूमि आवंटन/निपटान की समीक्षा की जा रही है। संस्थागत भूमि शाखा द्वारा आवंटित सूची एवं भूमि वर्तमान वेबसाइट से ही प्राप्त की जा सकती है।
लीज डीड का प्रशासन, लीज डीड के नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर लीज रद्द करना, उल्लंघनों की बहाली के बाद लीज डीड की बहाली, सबलेटिंग चार्ज। योजना उन संस्थानों पर लागू होती है जिन्होंने अनुमेय एफएआर का पूरी तरह से उपयोग करके भवन का निर्माण किया है। एक संस्थान द्वारा कुल क्षेत्रफल उप-किराए पर कुल निर्मित क्षेत्र के 25% से अधिक नहीं होगा। संस्था को डीडीए की पूर्व अनुमति के साथ बैंक या समान प्रकृति के संगठनों या कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम आदि या संस्था जिसके पास निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षित अनुमति है: जैसे समान प्रकृति के तहत स्थापित संगठनों के लिए डीडीए की पूर्व अनुमति के साथ निर्मित स्थान के एक हिस्से को सब-लेट करने की अनुमति दी जाएगी।:-
क). वे दुकानें, रेस्तरां, होटल नहीं चलाएंगे, कोई भी औद्योगिक या विनिर्माण गतिविधि जो शोर या प्रदूषण पैदा करती है या किसी भी तरह से क्षेत्र के पर्यावरण को परेशान करती है।
ख). सब-लेटिंग के कारण प्राप्त आय को संपत्ति बनाने के लिए संस्था को वापस गिरवी रख दिया जाएगा।
ग). उप-किराए पर शुल्क का भुगतान वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप से करना होगा।
घ). सब-लेटिंग शुल्क उस संगठन से प्राप्त किराए/सेवा शुल्क लाइसेंस शुल्क का 10% होगा जिसे परमिट सब-लेट हैं।
ङ). एक विशेष व्यवस्था के रूप में, जिन संगठनों ने अनधिकृत रूप से सब-लेट किया है और पीएसटी में सब-लेटिंग के लिए अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, उन्हें 30 जून को या उससे पहले प्राप्त किराए के 5% का भुगतान करने का एक बार मौका दिया जाता है। 2002 में विफल होने पर उनका आवंटन/पट्टा बिना किसी सूचना के समाप्त किया जाएगा।
च). संस्था परमिट के एक हिस्से का उपयोग संगठन के पदाधिकारियों के निवास के प्रयोजन के लिए भी कर सकती है, बशर्ते कि इस प्रकार उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र निर्मित स्थान के 15% से अधिक न हो और अधिकतम 150 वर्गमीटर हो।
छ). उपरोक्त श्रेणियों के तहत कुल क्षेत्रफल सब-लेट और आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र, हालांकि निर्मित क्षेत्र के 40% से अधिक नहीं होना चाहिए।
ज). यदि किराये पर दिया गया और आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल के 40% से अधिक है, तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और संबंधित प्रावधानों के तहत पुन: प्रवेश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
i). यदि कोई संस्थान किराए पर लेने की अनुमति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो अनधिकृत सबलेटिंग के लिए सबलेटिंग शुल्क, आवंटन/पट्टे के निर्धारण के अलावा, प्राप्त किराये/सेवा शुल्क/लाइसेंस शुल्क का दोगुना होगा।
इसलिए, सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में निर्धारित प्रपत्र में सब-लेट की अनुमति के लिए आवेदन करें, जिसे 'डी' ब्लॉक, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली के फॉर्म सेल्स काउंटर से 100/- रुपये के भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है।