आरक्षित वन
आरक्षित वन: 'रिज' जो दिल्ली में अरावली पहाड़ियों के बाहर को निकले चट्टानी अंश है, को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत अधिसूचना संख्या एफ.10(42)-1/पीए/डीसीएफ/93/2012-17(I) दिनांक 24 मई, 1994 के द्वारा आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677/1985 ( एमसी मेहता बनाम यूओआई और अन्य) में पारित विभिन्न आदेशों के माध्यम से निदेश दिया है कि रिज को उसके प्राचीन गौरव में बनाए रखा जाना चाहिए। रिज में निम्नलिखित शामिल हैं:
संरक्षित वन
संरक्षित वन: दिल्ली में निम्नलिखित क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत अधिसूचना संख्या एससीओ.32 (सी) / अधिसूचना-80-81 / 6974-81 दिनांक 10.04.80 के द्वारा संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है।