उ.- आवासीय क्षेत्रों और सड़कों/भूखण्डों जिन्हें पूर्व में वाणिज्यिक क्षेत्रों/सड़कें घोषित किया गया था अथवा जहां दि.मु.यो.-1962 में वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी गई थी, वहाँ दि.मु.यो.-1962 में यथा अनुमेय सीमा तक ऐसे उपयोग जारी रहेंगे। आवासीय क्षेत्रों में 1962 से पहले से मौजूद वाणिज्यिक गतिविधियों को भी इसके दस्तावेजी प्रमाण के अधीन अनुमति दी जाती है।
उ. दि.मु.यो.-2021 में उल्लिखित वाणिज्यिक क्षेत्रों की पांच स्तरीय प्रणाली इस प्रकार है:
I) मेट्रोपॉलिटन सिटी केंद्र (पहले से विकसित सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित)
II) जिला केंद्र
III) सामुदायिक केंद्र
IV) स्थानीय बाजार केंद्र
V)सुविधा बाजार केंद्र
यह बाजार, वाणिज्यिक कार्यालय और अन्य सेवा गतिविधियों जैसे सिनेमा, होटल और रेस्तरां और विभिन्न सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं को एक एकीकृत तरीके से समायोजित करना है। इसके अतिरिक्त, एमआरटीएस कॉरिडोर के साथ चयनित क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग, गैर-श्रेणीबद्ध वाणिज्यिक केंद्रों और अनौपचारिक क्षेत्र के तहत वाणिज्यिक उपयोग के कुछ घटक भी प्रदान किए जाते हैं।
टीयर | I | II | III | IV | IV |
---|---|---|---|---|---|
जनसंख्या- | मेट्रोपॉलिटन सिटी केंद्र (पहले से विकसित सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित) | लगभग 5 लाख, जिला केंद्र | लगभग 1 लाख सामुदायिक केंद्र | लगभग 10,000 स्थानीय बाजार केंद्र | सुविधा बाजार केंद्र |
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)- | 40 | 4.0 | 0.3 | 0.1 | |
अनुमत गतिविधियाँ | खुदरा बाजार, औषधि और दवाओं के थोक विक्रेता और डीलर, वाणिज्यिक और स्थानीय निकायों के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सिनेमा, सिनेप्लेक्स, होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ / मनोरंजनात्मक क्लब, सर्विस ऐप्ट्स, कोचिंग केंद्र / प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस पोस्ट , फायर पोस्ट। दूरभाष एक्सचेंज, पोस्ट और टेलीग्राफ कार्यालय, पेट्रोल पंप / सीएनजी स्टेशन, बस टर्मिनल, अनौपचारिक व्यापार। | खुदरा बाजार, औषधि और दवाओं के थोक विक्रेता और डीलर, वाणिज्यिक और स्थानीय निकायों के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सिनेमा, सिनेप्लेक्स, होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ / मनोरंजनात्मक क्लब, सर्विस ऐप्ट्स, कोचिंग केंद्र / प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस पोस्ट , फायर पोस्ट। दूरभाष एक्सचेंज, पोस्ट और टेलीग्राफ कार्यालय, पेट्रोल पंप / सीएनजी स्टेशन, बस टर्मिनल, मरम्मत / सेवाएं, बैंक, एटीएम, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, अनौपचारिक व्यापार | खुदरा बाजार, औषधि और दवाओं के थोक विक्रेता और डीलर, वाणिज्यिक और स्थानीय निकायों के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सिनेमा, सिनेप्लेक्स, होटल, सेवा ऐप्ट्स। रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, क्लिनिकल लैब क्लिनिक और पॉली क्लिनिक, कोचिंग केंद्र / प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस पोस्ट, डाकघर, पेट्रोल पंप / सीएनजी स्टेशन, मरम्मत / सेवाएं, बैंक, एटीएम, अनौपचारिक व्यापार, बहुस्तरीय पार्किंग। | खुदरा बाजार, औषधि और दवाओं के थोक विक्रेता और डीलर, वाणिज्यिक कार्यालय, नैदानिक प्रयोगशाला, क्लिनिक और पॉली क्लिनिक, मरम्मत / सेवाएं, बैंक, एटीएम, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, अनौपचारिक व्यापार। कोचिंग केंद्र/प्रशिक्षण संस्थान, रेस्टोरेंट। | खुदरा बाजार, स्थानीय स्तर की सेवा गतिविधियाँ, मरम्मत, 125 वर्गमीटर तक का कार्यालय।*, बैंक, एटीएम, अनौपचारिक व्यापार, रेस्टोरेंट। |
* विकास संहिता के खंड 3(4) के अंतर्गत अधिसूचना की संभावित तिथि से 125 वर्गमीटर तक कार्यालय स्थान का प्रावधान लागू होगा। नोट:-
क. दि.मु.यो.-2021 में उल्लिखित वाणिज्यिक क्षेत्रों की पांच स्तरीय प्रणाली इस प्रकार है:
i) उपरोक्त के अलावा, सभी कार्य केंद्रों और परिवहन नोड्स में वांछित स्तर के खुदरा बाजार भी प्रदान किए जाएंगे।
ii) आवश्यकतानुसार के अनुसार उपयोगिताएँ, सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
iii) सेवा और मरम्मत एवं अनौपचारिक गतिविधियों को सेवा बाजार और अनौपचारिक बाजार के रूप में प्रदान किया जाएगा।
iv) मेट्रोपॉलिटन सिटी केंद्र, जिला केंद्र और सामुदायिक केंद्र में जहां तक संभव हो, निर्धारित मानकों के अनुसार पार्किंग की अनिवार्य आवश्यकता को बहुस्तरीय पार्किंग के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
v) आवासीय प्लॉटों में कॉलोनी, सड़क आरओडब्ल्यू आदि की श्रेणी के साथ मिश्रित उपयोग विनियमों के अनुसार अनुमत गैर-आवासीय गतिविधियों की अनुमति वाणिज्यिक केंद्रों में दी जाएगी।
उ. जिला केंद्र समुदाय की बहु-नोडल गतिविधियों के शीर्ष के रूप में कार्य करने के लिए हैं, जिन्हें प्रमुख बाजार केंद्र के रूप में माना जाना चाहिए, जबकि समुदाय को अन्य सेवाओं और सुविधाओं उचित प्रकार के साथ समुदाय की सेवा करते हुए एवं सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि के केंद्र जहां समुदाय के लोग एक साथ मिल सकते है। दि.मु.यो.-2001 ने जिला केंद्रों (अर्थात् शाहदरा और शहरी विस्तार में) के मानदंडों के साथ दो उप सीबीडी प्रस्तावित किए। अब इनका जिला केंद्रों के रूप में कार्य करना प्रस्तावित है। इन केंद्रों में वाणिज्य और उनसे संबंधित गतिविधियों पर जोर दिया जाना चाहिए।
पहले से विकसित या विकास के उन्नत चरणों में जिला केंद्र है:-
- i) नेहरू प्लेस
- ii) राजेंद्र प्लेस
- iii) भीकाजी कामा प्लेस
- iv) जनकपुरी
- v) लक्ष्मी नगर
- vi) शिवाजी प्लेस (राजा गार्डन)
- vii) झंडेवालान
- viii) नेताजी सुभाष प्लेस (वजीरपुर)
- ix) साकेत
- x) मंगलम प्लेस (रोहिणी)
इन केंद्रों को एकीकृत योजनाओं के आधार पर विकसित किया गया था और इनमें से कुछ को आधारिक संरचना, पार्किंग स्थान, हॉकिंग प्लाजा, भौतिक आधारिक संरचना और निर्मित पर्यावरण के संबंध में अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। दिल्ली शहरी क्षेत्र (डी.यू.ए.)-2001 में अन्य जिला केंद्र, विकास की प्रक्रिया में हैं और अभी तक विकसित नहीं किए गए हैं, इनको नीचे दर्शाया गया है:
- i)ट्रांस यमुना क्षेत्र- शाहदरा
- ii) रोहिणी – ट्विन डिस्ट्रिक्त सेंटर
- iii) पीरागढ़ी (रोहतक रोड)
- iv) पश्चिम विहार
- v)शालीमार बाग
- vi) धीरपुर एक्सटेंशन (जहांगीरपुरी)
- vii) मजनू का टीला (खैबर पास)
- viii) दिलशाद गार्डन
- ix) शास्त्री पार्क (शाहदरा)
- x)मयूर विहार
- xi)रोहिणी फेज़-III /IV /V
- xii)द्वारका
- xiii)नरेला
उ.- उपरोक्त जिला केंद्रों के अतिरिक्त, प्रत्येक केंद्र के लिए निम्नलिखित गैर पदानुक्रमित वाणिज्यिक केंद्र विशिष्ट योजनाओं के साथ विकसित किए जाएंगे:
i) आसफ अली रोड पर वाणिज्यिक केंद्र
ii) मेट्रोपॉलिटन पैसेंजर टर्मिनल ओखला (जसोला) के पास वाणिज्यिक केंद्र,
iii) वाणिज्यिक केंद्र लक्ष्मी बाई नगर
iv) वाणिज्यिक केंद्र, नेहरू नगर (रिंग रेल के पास)
निम्नलिखित अन्य मौजूदा गैर-पदानुक्रमित वाणिज्यिक केंद्र, जो नगर स्तर पर भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, को भी पुनःविकसित करने की आवश्यकता है:
i) सेंट्रल मार्केट - लाजपत नगर
ii) आईएनए मार्केट
iii) सरोजिनी नगर मार्केट
iv) कोई अन्य क्षेत्र जिसे चिन्हित किया जा सके
उपरोक्त क्षेत्रों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड अनुमोदित योजनाओं के अनुसार होंगे और जहां कहीं भी एफएआर में कोई भी वृद्धि अनुमोदित हो वह लाभार्थियों से उचित शुल्क वसूलने के अधीन होगी।
उ. सामुदायिक केंद्रों की कल्पना सामुदायिक स्तर पर आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाले बाजार और व्यापार केंद्रों के रूप में की जानी चाहिए। इन केंद्रों में दि.मु.यो.-2021 की तालिका 5.1 में दर्शाई गई अन्य सामुदायिक सुविधाओं के साथ खुदरा बाजार, वाणिज्यिक और सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कार्यालय, सिनेमा / सिनेप्लेक्स, होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल और गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, क्लिनिकल लेबोरेटरी, क्लिनिक और पॉली क्लिनिक सुविधाएं हो सकती हैं।
उ) |
वाणिज्यिक केंद |
परिभाषाएं |
अनुमत गतिविधियों |
iv |
सामुदायिक केंद्र (सीसी)/ गैर-पदानुक्रमित वाणिज्यिक केंद |
सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक केंद्रों की कल्पना आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाले बाजार और व्यापार केंद्रों के रूप में की जानी चाहिए। |
खुदरा बाजार, औषधि और दवाओं के थोक विक्रेता और डीलर, वाणिज्यिक और स्थानीय निकायों के कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, सिनेमा, सिनेप्लेक्स, होटल, सेवा ऐप्ट्स। रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, क्लिनिकल लैब, क्लिनिक और पॉली क्लिनिक, कोचिंग केंद्र/ प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस पोस्ट, डाकघर, पेट्रोल पंप/ सीएनजी स्टेशन, मरम्मत/ सेवाएं, बैंक, एटीएम, अनौपचारिक व्यापार, मल्टी लेवल पार्किंग |
उ. एलएससी/सीएससी स्थानीय आबादी की दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करेगा। 1962 से पहले विकसित कुछ क्षेत्र जैसे लाजपत नगर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, कमला नगर आदि, जहां वाणिज्यिक गतिविधियों की सघनता है, मिश्रित उपयोग विनियमों के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन जारी रह सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो उचित शुल्क के भुगतान के अधीन बढ़े हुई एफएआर के साथ मौजूदा निर्मित वाणिज्यिक केंद्रों का पुनःविकास किया जा सकता है। पुनःविकास को प्रोत्साहित करने हेतु मौजूदा अनुमेय एफ.ए.आर. का अधिकतम 50% अधिकतम दिया जाएगा।
पुनर्वास कॉलोनियों या अन्य आवासीय क्षेत्र में 1962 से पहले विकसित दुकानों एवं आवासीय परिसर में एफएआर वृद्धि, आवासीय प्लॉट पर अनुमेय एफएआर के बराबर उच्च एफएआर की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते क्षेत्र में पार्किंग की उपलब्धता हो। दुकान-एवं-आवासीय प्लॉट के प्लॉट धारक को भी मूल उपयोग अर्थात दुकान-एवं-आवास के साथ जारी रखने की अनुमति है और ऐसे मामलों में किसी भी परिवर्तन प्रभार को वसूल करने के लिए कोई जोर नहीं दिया जाएगा।
i. |
उपयोग/उपयोग परिसर वाणिज्यिक केंद्र |
अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%) |
एफ.ए.आर |
ऊंचाई (मी. में) |
पार्किंग मानक ईसीएस/तल क्षेत्रफल 100 वर्ग मी. |
अन्य नियंत्रण |
ii. |
सुविधा बाजार केंद्र / स्थानीय बाजार केंद्र / स्थानीय स्तर के वाणिज्यिक क्षेत्र |
40 |
100 |
15 |
2 |
अधिकतम की अनुमति दी जाएगी। |
i. |
सुविधा बाजार केंद्र (सीएससी) |
लगभग 5,000 व्यक्तियों की आबादी को सेवा प्रदान करने वाले आवासीय क्षेत्र में दुकानों का एक समूह। |
खुदरा बाजार, स्थानीय स्तर की सेवा गतिविधियाँ, मरम्मत, 125 वर्गमीटर तक का कार्यालय।*, बैंक, एटीएम, अनौपचारिक व्यापार, रेस्टोरेंट |
ii |
स्थानीय शॉपिंग सेंटर (एलएससी) |
लगभग 10,000 व्यक्तियों की आबादी को सेवा प्रदान करने वाले आवासीय क्षेत्र में दुकानों का एक समूह। |
खुदरा खरीदारी, स्टॉकिस्ट और दवाओं और दवाओं के डीलर, वाणिज्यिक कार्यालय, नैदानिक प्रयोगशाला, क्लिनिक और amp; पॉली क्लिनिक, मरम्मत / सेवाएं, बैंक, एटीएम, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, अनौपचारिक व्यापार। कोचिंग सेंटर/प्रशिक्षण संस्थान, रेस्टोरेंट। |
उ.- लंबी अवधि के आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सर्विस अपार्टमेंट का प्रस्ताव किया गया है। कम टैरिफ वाले अल्पकालिक आवास को पूरा करने के लिए, गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस / धर्मशाला / छात्रावास का एक पदानुक्रम प्रस्तावित किया गया है। वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक और परिवहन उपयोग क्षेत्रों के लिए मौजूदा योजनाओं को संशोधित करते समय और/या योजनाओं को तैयार करते समय इन्हें प्रदान/अनुमति दी जाए।
i. |
उपयोग/उपयोग परिसर |
अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%) |
एफ.ए.आर |
ऊंचाई (मी.) |
पार्किंग मानक ईसीएस/100 वर्गमीटर फर्श क्षेत्र |
अन्य नियंत्रण मानदण्ड |
ii. |
सर्विस अपार्टमेंट |
30 |
225 |
एनआर* |
2 |
लागू नहीं |
सेवा बाजार |
|
|
उप शहर स्तर (डीसी / सीसी) |
सामुदायिक स्तर (एलएससी / सीसी) |
|
जनसंख्या |
लगभग 5 लाख |
लगभग 100,000 |
क्षेत्रफल (हे.) |
6.0 |
0.2 |
अनुमत गतिविधियां |
उद्योग अध्याय में निर्दिष्ट सेवा और मरम्मत गतिविधियाँ। ऑटो वर्कशॉप, फल और सब्जी, सामान्य व्यापारी वस्तुएं, हार्डवेयर और भवन निर्माण सामग्री, गैस गोदाम जैसी कम टर्नओवर गतिविधियों के लिए खुदरा और सीमित थोक। |
उद्योग अध्याय में निर्दिष्ट सेवा और मरम्मत गतिविधियाँ। कम टर्नओवर वाली गतिविधियाँ, जैसे ऑटो वर्कशॉप, फल और सब्जी, सामान्य व्यापारी वस्तुएं, हार्डवेयर और भवन निर्माण सामग्री, कबाड़ी। |
अनौपचारिक बाजार |
|
|
उप शहर स्तर (डीसी / सीसी) |
सामुदायिक स्तर (एलएससी / सीसी) |
|
जनसंख्या |
लगभग 5 लाख |
लगभग 100,000 |
क्षेत्रफल (हे.) |
5.0 |
0.1 |
गतिविधियों की अनुमति |
अनौपचारिक दुकानें, साप्ताहिक बाजार, संगठित भोजन स्थल, हस्तशिल्प प्रयोग की हुई पुस्तक / फर्नीचर / निर्माण सामग्री बाजार, साइकिल और भवन रिक्शा की मरम्मत, कबाड़ी, आदि। |
अनौपचारिक दुकानें, साप्ताहिक बाजार, हस्तशिल्प बाजार, साइकिल और रिक्शा की मरम्मत, कबाड़ी, आदि। |
उ.- ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में बेरोजगार और अवनियोजित आबादी का बड़ा वर्ग रोजगार के लिए दिल्ली जैसे महानगरीय शहरों की ओर देखता है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए शहर आता है। ये अनौपचारिक क्षेत्र में कई छोटे उद्यमों और छोटी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। इस प्रकार, दिल्ली जैसे महानगर में संगठित क्षेत्र के समान ही बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र है। अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयाँ कार्य केन्द्रों, व्यावसायिक क्षेत्रों, स्कूल कॉलेजों, अस्पतालों/ तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों, और परिवहन नोड्स और बड़े आवास समूहों की सीमाओं के बाहर सुनियोजित तरीके से खुद को स्थापित करती हैं। इस गतिविधि का एक बहुत अधिक प्रतिशत वाल्ड सिटी, ट्रांस यमुना क्षेत्र और पुराने वाणिज्यिक क्षेत्रों में देखा गया है। ज्यादातर इकाइयाँ ऐसी है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
उ. - शहर में बड़ी संख्या में अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं परंतु कोई संगठित समूह नहीं है। शहर में और निम्नलिखित स्थानों पर योजनाबद्ध आकस्मिक खरीदारी आदि के साथ-साथ नियोजित तरीके से संगठित अनौपचारिक भोजन-स्थान का प्रावधान करने की आवश्यकता है:
(i) टीवी टॉवर पीतमपुरा के पास। |
(iv) गीता कॉलोनी |
(ii)उप सीबीडी ट्रांस यमुना क्षेत्र के पास |
(v) आईएसबीटी सहित परिवहन केंद्रों के पास |
(iii) रोहिणी |
क्रम सं. |
उपयोग जोन / उपयोग परिसर |
अनौपचारिक दुकानों / इकाइयों की संख्या |
(i) |
खुदरा व्यापार: मेट्रोपॉलिटन सिटी केंद्र, जिला केंद्र, सामुदायिक केंद्र, कन्वीनिएंट बाजार केंद्र, |
प्रति 10 औपचारिक दुकानों पर 3 से 4 इकाइयां (अनौपचारिक बाजार/सेवा बाजार घटकों में उपलब्ध कराई जाए) |
(ii) |
सरकारी और वाणिज्यिक कार्यालय |
प्रति 1000 कर्मचारियों पर 5 से 6 इकाइयां |
(iii) |
थोक व्यापार और माल ढुलाई परिसर |
प्रति 10 औपचारिक दुकानों पर 3 से 4 इकाइयां |
(iv) |
अस्पताल/ तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र |
3 से 4 इकाइयाँ प्रति 100 बिस्तर |
(v) |
बस टर्मिनल |
दो बस बे के लिए 1 इकाई |
(vi) |
स्कूल प्राथमिक सेकेंडरी / सीनियर सेकेंडरी / एकीकृत |
3 से 4 इकाइयाँ |
(vii) |
पार्क, जिला पार्क, आस पड़ोस पार्क |
प्रत्येक प्रमुख प्रविष्टि पर 8 से 10 इकाइयाँ |
(viii) |
आवासीय |
1 इकाई / 1000 जनसंख्या |
(ix) |
औद्योगिक |
प्रति 1000 कर्मचारियों पर 5 से 6 इकाइयां |
(x) |
रेलवे टर्मिनल / एमआरटीएस स्टेशन |
परियोजना तैयार करते समय सर्वेक्षणों के आधार पर होना। |
उ. तालिका 5.4 विकास नियंत्रण - वाणिज्यिक केंद्र के अनुसार:
क्र.सं.
|
उपयोग/उपयोग परिसर (वाणिज्यिक केंद्र) | अधिकतम
|
पार्किंग मानक ईसीएस 100 वर्ग फर्श क्षेत्र | अन्य नियंत्रण मानदंड | ||
ग्राउंड कवरेज (%) | एफ.ए.आर. | ऊंचाई (मी.) | ||||
iii. | सेवा बाजार | 40 | 100 | 15 | 2 | |
iv. | संगठित अनौपचारिक बाजार | 40 | 40 | 8 | - | |
v. | जिला केंद्र/उप-केंद्रीय व्यापार, जिला/उप-नगर स्तरीय वाणिज्यिक क्षेत्र | 25 | 150 | कोई सीमा नहीं | 3 | एट्रियम प्रदान करने के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। |
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अग्निशमन विभाग से मंजूरी प्राप्त करने पर कोई सीमा नहीं।
उ. -
क) |
वाणिज्यिक केंद्र |
परिभाषाएं |
अनुमत गतिविधियां |
i. |
स्थानीय स्तर का वाणिज्यिक |
एन एस |
एन एस |
ii. |
सेवा बाजार |
- |
- |
|
क) उप शहर स्तर (डीसी / सीसी) |
एन एस |
उद्योग अध्याय में निर्दिष्ट सेवा और मरम्मत गतिविधियाँ। ऑटो वर्कशॉप, फल और सब्जी, सामान्य व्यापारी वस्तुएं, हार्डवेयर और भवन निर्माण सामग्री, गैस गोदाम जैसी कम टर्नओवर गतिविधियों के लिए खुदरा और सीमित थोक व्यापार। |
|
ख) सामुदायिक स्तर (एलएससी / सीसी) |
एन एस |
उद्योग अध्याय में निर्दिष्ट सेवा और मरम्मत गतिविधियाँ। कम टर्नओवर वाली गतिविधियाँ, जैसे ऑटो वर्कशॉप, फल और सब्जी, सामान्य व्यापारी वस्तुएं, हार्डवेयर और भवन निर्माण सामग्री, कबाड |
(iii) संगठित अनौपचारिक बाजार |
- |
- |
- |
|
क) उप शहर स्तर (डीसी / सीसी) |
एन एस |
अनौपचारिक दुकानें, साप्ताहिक बाजार, संगठित भोजन स्थल, हस्तशिल्प बाजार, प्रयुक्त पुस्तक / फर्नीचर / भवन निर्माण सामग्री बाजार, साइकिल और रिक्शा की मरम्मत, कबाड़ी, आदि। |
|
ख) सामुदायिक स्तर (एलएससी / सीसी) |
एन एस |
अनौपचारिक दुकानें, साप्ताहिक बाजार, हस्तशिल्प बाजार, साइकिल और रिक्शा की मरम्मत, कबाड़ी, आदि। |
(v) |
जिला केंद्र/उप-केंद्रीय व्यापार जिला/उप-शहर स्तर के वाणिज्यिक क्षेत्र |
जिला केंद्र समुदाय की बहु-नोडल गतिविधियों के शीर्ष के रूप में कार्य करने के लिए हैं, जिन्हें प्रमुख खरीदारी केंद्रों के रूप में माना जाना चाहिए, जहां वे समुदाय को विविध अन्य सेवाएं और सुविधाएं भी प्रदान करते हैं और इन्हें सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र भी मानना चाहिए। जहां समाज एकजुट हो सके। |
खुदरा खरीदारी, औषधि और औषधों के स्टॉकिस्ट और डीलर, वाणिज्यिक और स्थानीय निकायों के कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, सिनेमा, सिनेप्लेक्स, होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ / मनोरंजन क्लब, सर्विस अपार्टमेंट, कोचिंग केंद्र / प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस पोस्ट , फायर पोस्ट टेलिफोन एक्सचेंज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पेट्रोल पंप / सीएनजी स्टेशन, बस टर्मिनल, मरम्मत / सेवाएं, बैंक, एटीएम, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, अनौपचारिक व्यापार। |
उ. - तालिका 5.4 विकास नियंत्रण - मेट्रोपॉलिटन सिटी केंद्र / केंद्रीय व्यापार जिला के अनुसार:
क्र.सं.
|
उपयोग / उपयोग परिसर (मेट्रोपॉलिटन सिटी केंद्र / सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट) | अधिकतम
|
पार्किंग मानक ईसीएस 100 वर्ग मी. फर्श क्षेत्र | अन्य नियंत्रण | ||
ग्राउंड कवरेज (%) | एफ.ए.आर. | ऊंचाई (मी.) | ||||
i. | कमर्शियल प्लॉट: रिटेल एंड कॉमर्स मेट्रोपॉलिटन सिटी केंद्र यानी कनॉट प्लेस और उसका विस्तार | 25 | 150 | कोई सीमा नहीं | 3 |
i. भूखंड का आकार वाणिज्यिक क्षेत्र के लेआउट के अनुसार होगा और कनॉट प्लेस इसके विस्तार में भूखंड के किसी भी उपविभाजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ii. विकास नियंत्रण मानदंड स्थानीय निकाय द्वारा पुनर्निर्धारित किए जाने वाले क्षेत्र की व्यापक योजना के अनुसार होने चाहिए। iii. (क) कनॉट प्लेस के मामले में, मौजूदा ऊंचाई को बनाए रखा जाएगा और आनुपातिक ग्राउंड कवरेज को बढ़ाकर एफएआर प्राप्त किया जा सकता है। (ख) कनॉट प्लेस के मिडल सर्कल में किसी भी बेसमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ग) अनिवार्य वास्तुकला नियंत्रण मानदंड लागू होंगे। |
ii. | फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन में व्यावसायिक परिसर | 25 | 150 | कोई सीमा नहीं | 3 |
i. ग्राउंड कवरेज और एफएआर की गणना वर्तमान में उपलब्ध भूखंडों के क्षेत्र के आधार पर की जाएगी। ii. क्षेत्र का विकास व्यापक योजना के आधार पर किया जाएगा। |
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अग्निशमन विभाग से मंजूरी प्राप्त कर लेने पर कोई सीमा नहीं।
उ. तालिका 5.4 विकास नियंत्रण - कोई अन्य वाणिज्यिक केंद्र के अनुसार:
क्र. सं.
|
उपयोग/उपयोग परिसर | अधिकतम
|
पार्किंग मानक ईसीएस 100 वर्ग मी. फर्श | अन्य नियंत्रण मानदंड | ||
ग्राउंड कवरेज (%) | एफ.ए.आर. | ऊंचाई (मी.) | ||||
i. | (रेलवे / एमआरटीएस स्टेशन / आईएसबीटी के साथ वाणिज्यिक घटक सहित) | 25 | 100 | लागू नहीं | 3 |
वैधानिक मंजूरी के अधीन। अनुमोदित योजना के अनुसार विकास नियंत्रण मानदंड भिन्न हो सकते हैं। |
ii. | आसफ अली रोड (दिल्ली गेट - अजमेरी गेट योजना में व्यावसायिक पट्टी के रूप में दिखाया गया क्षेत्र) | 80 | 200 | 20 | 3 |
सेटबैक अनिवार्य नहीं हैं पुनर्निर्माण के मामले में पार्किंग के लिए स्टिल्ट प्रदान किए जाएंगे। |
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जीएनसीटीडी के अग्निशमन विभाग से मंजूरी प्राप्त होने पर कोई प्रतिबंध नहीं।
उ. तालिका 5.4 विकास नियंत्रण – मोटल के अनुसार:
क्रमांक
|
उपयोग/उपयोग परिसर | अधिकतम
|
पार्किंग मानक ईसीएस/100 वर्गमीटर फर्श क्षेत्र | अन्य नियंत्रण मानदंड | ||
ग्राउंड कवरेज (%) | एफ.ए.आर. | ऊंचाई (मी.) | ||||
i. | मोटल (07-02-2007 को स्वीकृत योजनाओं के साथ या जिनके मोटल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, (मोटल के ऐसे सभी प्रस्तावों सहित जो जांच की प्रक्रिया में थे या मामले को अदालत में चुनौती दी गई थी या डीडीए या संबंधित नगर निकाय से फाइलों में अनुमोदन प्राप्त था) या 07.02.2007 को एमपीडी-2021 के लागू होने के कारण स्वीकृत नहीं हैं वे भी मंजूरी के पात्र हैं), जो वाणिज्यिक क्षेत्रों में हैं या क्षेत्रीय विकास योजनाओं और अन्य उपयोग क्षेत्रों में प्रस्तावित सुविधा कॉरिडोर में हैं) | 40 | 175 | लागू नहीं | 3.0 ईसीएस प्रति 100 वर्ग मीटर 3.0 ईसीएस प्रति 100 वर्ग मी. फर्श क्षेत्र (एमपीडी - 2021 के विकास संहिता अध्याय के अनुसार)। सभी अतिथि पार्किंग की व्यवस्था मोटल परिसर के भीतर ही की जानी चाहिए |
i) भारत सरकार की अधिसूचना एसओ 550 (ई) दिनांक 16-06-1995 और 04-03-2002 को एमओयूडी, भारत सरकार, द्वारा जारी मोटल दिशानिर्देशों के अनुरूप 07-02-2007 को स्वीकृत योजना में निर्दिष्ट प्लॉट क्षेत्र पर अधिकतम 175 एफएआर की अनुमति होगी। ii) मोटल कम से कम 30 मीटर की सड़क के सामने होंगे। मार्गाधिकार (यदि सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, तो उसे मोटल क्षेत्र से बाहर आरक्षित रखा जाएगा)। iii) अन्य मानदंड और अनुमेय गतिविधियां वही होंगी जो होटल उपयोग परिसर पर लागू होती हैं। iv) पानी, बिजली की आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ट्रैफिक सर्कुलेशन, पर्याप्त आरओडब्ल्यू की लिंकिंग रोड का प्रावधान और ऐसी अन्य बुनियादी सुविधाओं को मालिक द्वारा अपने खर्च पर उपलब्ध कराना होगा जब तक कि यह सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। मोटल मालिक को संबंधित एजेंसियों की मांग के अनुसार पर्याप्त मार्गाधिकार की सड़क को जोड़ने के प्रावधान सहित बाहरी विकास शुल्क का भुगतान करना होगा। v) सभी मोटलों को शहरी विकास मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और भवन उप-नियमों के तहत निर्धारित वर्षा जल संचयन और ऊर्जा संरक्षण प्रावधान का पालन करना चाहिए। vi) मोटल में कचरे का निपटान मोटल मालिक की जिम्मेदारी होगी और मोटल से शुद्ध प्रदूषण डिस्चार्ज शून्य होना चाहिए। vii) मोटलों में कचरे के निपटान में आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा। जैसे कि ठोस कचरे को कम्पोस्टेबल और नॉन कम्पोस्टेबल में अलग करना। कम्पोस्टेबल कचरे को स्थानीयकृत कम्पोस्ट गड्ढों में जमा किया जाना चाहिए; प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अधीन, मोटल द्वारा अनुरक्षित भस्मक में गैर-खाद को भस्म किया जाना चाहिए। भवन में दोहरी पाइपिंग प्रणाली होगी। मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण परिसर के भीतर सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए और पीने के पानी के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए ट्रीटेड पानी के उपयोग के लिए दोहरी पाइपिंग प्रणाली के साथ किया जाएगा। viii) संशोधित भवन योजना स्थानीय निकायों अर्थात संबंधित नगर निकाय/डीडीए, जैसा भी मामला हो, को भवन उपनियमों के अनुसार स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नोट- अतिरिक्त एफएआर शुल्क, परिवर्तन शुल्क, सुधार लेवी/बाहरी विकास शुल्क आदि सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार देय होंगे।* भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जीएनसीटीडी के अग्निशमन विभाग से मंजूरी मिलने पर कोई सीमा नहीं। ** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई ऊंचाई प्रतिबंध मौजूद होने पर, साइट (स्थलों) पर बढ़े हुए एफएआर को प्राप्त करने के लिए 40% के बजाय 50% तक ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी। |
उ. तालिका 5.4 विकास नियंत्रण – मोटल के अनुसार:
उपयोग परिसर |
परिभाषा |
अनुमत गतिविधियां |
अनुमत गतिविधियां |
आवश्यक भंडारण के साथ सीधे उपभोक्ता को वस्तुओं की बिक्री के लिए एक परिसर। |
खुदरा दुकान, मरम्मत की दुकान, कार्मिक सेवा की दुकान। |
मरम्मत की दुकान |
घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑटोमोबाइल, साइकिल आदि की मरम्मत के लिए एक खुदरा शॉप के बराबर एक परिसर। |
खुदरा दुकान, मरम्मत की दुकान, कार्मिक सेवा की दुकान। |
परसोनल सर्विस शॉप |
दर्जी नाई आदि जैसी कार्मिक सेवाएं प्रदान करने वाली रिटेलशॉप के बराबर एक परिसर। |
रिटेल शॉप, मरम्मत की दुकान, परसानल सर्विस शॉप। |
वेंडिंग बूथ |
दैनिक जरूरतों की वस्तुओं की बिक्री के लिए यांत्रिक स्थापना के माध्यम से या अन्यथा बूथ के रूप में एक परिसर। |
वेंडिंग बूथ |
वाणिज्यिक कार्यालय |
लाभ कमाने वाले संगठनों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर। |
वाणिज्यिक कार्यालय, खुदरा और कार्मिक सेवा शॉप, रेस्तरां, बैंक, डाक और टेलीग्राफ कार्यालय। |
बैंक |
कार्यालयों के लिए बैंकिंग कार्य और संचालन करने के लिए एक परिसर। |
बैंक, वॉच एंड वार्ड निवास (20 वर्गमीटर तक) वाणिज्यिक कार्यालय, कैंटीन |
मोटर गैरेज और वर्कशॉप |
ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग और रिपेअर के लिए एक परिसर। |
मोटर गैरेज और वर्क शॉप, रिटेल शॉप (स्पेयर पार्ट्स), शीतल पेय और स्नैक्स स्टॉल) |
सिनेमा / सिनेप्लेक्स के प्रोजेक्शन |
दर्शकों के बैठने के लिए एक ढकी हुई जगह के साथ फिल्मों और स्टिल्स की सुविधाओं वाला एक परिसर। |
सिनेमा, वाच और वार्ड निवास (20 वर्गमीटर तक) प्रशासनिक कार्यालय, शीतल पेय और स्नैक स्टाल, रिटेल शॉप और वाणिज्यिक कार्यालय। |
रेस्टोरेंट |
खाना पकाने की सुविधाओं सहित व्यावसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों को परोसने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक परिसर। इसमें बैठने की व्यवस्था के लिए ढका हुआ या खुला स्थान या दोनों हो सकते हैं। |
रेस्टोरेंट। |
सर्विस अपार्टमेंट |
पूरी तरह से सुसज्जित, सर्विस्ट और भोजन तैयार करने के साथ स्वतःपूर्ण एक परिसर और अल्पकालिक / दीर्घकालिक आवास के लिए उपयोग किया जाता है। |
i) गेस्ट सुइट, सम्मेलन केंद्र, कार्यालय |
अनौपचारिक क्षेत्र |
साप्ताहिक बाजार |
एक बाजार के रूप में अनौपचारिक दुकान प्रतिष्ठानों के समूह द्वारा सप्ताह में एक बार उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र। ये बाजार सप्ताह के अलग-अलग दिनों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट होते हैं। |
साप्ताहिक बाजार, अनौपचारिक खुदरा व्यापार, शीतल पेय और स्नैक स्टाल (सभी संरचनाएं या तो अस्थायी या मोबाइल होंगी), सप्ताह में केवल एक दिन के लिए। |
अनौपचारिक क्षेत्र इकाई |
सड़क किनारे छोटे-छोटे खोखा सहित छत के बिना काम करने वाली खुदरा/सेवा इकाई, स्टेशनरी या मोबाइल। स्ट्रीट वेंडर- एक व्यक्ति जो एक स्थायी निर्मित संरचना के बिना, लेकिन एक अस्थायी स्थिर संरचना या मोबाइल स्टॉल (या हेड लोड) के बिना जनता को बिक्री के लिए सामान या सेवाएं प्रदान करता है। |
अनौपचारिक क्षेत्र इकाई |
उ. शहरी विस्तार में उप-शहर स्तर के वाणिज्यिक क्षेत्र, जिला केंद्रों और सामुदायिक केंद्रों को जहां भी संभव हो, प्रमुख परिवहन नेटवर्क के साथ वाणिज्यिक सह सुविधा कॉरिडोर के रूप में एक रैखिक रूप में विकसित किया जा सकता है। ऐसे गलियारों में विस्तृत शहरी डिजाइन और लैंडस्केप योजनाओं के साथ गैर-आवासीय उपयोग जैसे वाणिज्यिक, मनोरंजनात्मक, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक, उपयोगिताएँ, सेवा और मरम्मत आदि होंगे। इसका उद्देश्य अनपेक्षित और अनियोजित रिबन विकास को रोकना है। प्रस्तावित एमआरटीएस स्टेशन और बस टर्मिनल, जैसा भी मामला हो, इन सुविधा कॉरिडोर के भीतर एकीकृत किए जाएंगे।
स्थानीय स्तर के वाणिज्यिक क्षेत्र शहरी विस्तार के मामले में एलएससी और सीएससी को आसपास ही संयोजित और एकीकृत करने का प्रस्ताव है ताकि चलने योग्य दूरी के भीतर उनका स्थान सुनिश्चित किया जा सके।
उ.- वाणिज्यिक उपयोग क्षेत्र, औद्योगिक उपयोग क्षेत्र में वाणिज्यिक केंद्र, और परिवहन नोड्स (आईएसबीटी, बस डिपो / टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, एकीकृत माल परिसर, मेट्रोपॉलिटन पैसेंजर टर्मिनल) और अन्य उपयोग क्षेत्रों में होटलों की अनुमति है - जहां पहले से मौजूद है और जहां भवन योजनाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो। ऐसे मामलों में अधिकतम ग्राऊंड कवरेज और एफएआर स्वीकृत भवन योजनाओं के अनुसार होगा लेकिन किसी भी मामले में उस उपयोग क्षेत्र के लिए अनुमेय जमीनी कवरेज और एफएआर से अधिक नहीं होगा। यह मानदंडों के अनुसार पार्किंग के प्रावधान के अधीन है।
उ. तालिका 5.4 विकास नियंत्रण - कोई अन्य वाणिज्यिक केंद्र के अनुसार:
क्रमांक | उपयोग/उपयोग परिसर |
अधिकतम |
पार्किंग मानक ईसीएस/100 वर्गमीटर। फर्श क्षेत्र | अन्य नियंत्रण | ||
ग्राउंड कवरेज (%) | एफ.ए.आर. | ऊंचाई (मी.) | ||||
ग) | होटल | 40 |
i) 30 मीटर मार्गाधिकार -325 से कम का प्लॉट (ii) प्लॉट 30 मीटर और उससे अधिक- 375 |
कोई सीमा नहीं* | 3@ |
i) एट्रियम प्रदान करने के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। यदि एट्रियम के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा। ii)एफएआर का अधिकतम 20% वाणिज्यिक कार्यालयों, रिटेल और सर्विस शॉप के लिए उपयोग किया जा सकता है। iii) बढ़ी हुई एफएआर की अनुमति सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित किए जाने वाले शुल्कों का भुगतान करने पर दी जाएगी। |
*एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं जीएनसीटीडी के अग्निशमन विभाग की अनापत्ति होने पर कोई सीमा नहीं। एन आर*- एएआई, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य वैधानिक निकायों की अनापत्ति कोई प्रतिबंध नहीं, ii एफएआर#- 30 मीटर मार्गाधिकार से कम 325 एफएआर अथवा 30 मीटर मार्गाधिकार अथवा अधिक पर 375 और 40% भूतल कवरेज मानदंड सभी के संबंध में लागू होगा (i) होटल जिनमें होटल प्लॉट शामिल हैं (क) व्यावसायिक केंद्रों (iv), (v) एवं (ख) मेट्रोपोलिटन सिटी सेंटर/सेंटर बिजनेस डिट्रिक्ट, एल बी जेड क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्रों के अलावा, सिविल लाइन्स बंग्ला एरिया और विरासत वाली इमारतों पर अवस्थित होटल एवं (ii) होटल एवं व्यावसायिक प्लॉट के संबंध में लागू होंगें। यह पैरा 5.8 में वर्णित होटलों की सभी श्रेणियों पर लागू होगा। तालिका 5.4 (क) में वर्णित व्यावसायिक केंद्रों के लिए एफएआर और (ख) इसके साथ ही होटल एवं व्यावसायिक प्लॉटों जहां एफएआर का संविभाजन मूल पट्टे की शर्तों के अनुसार होगा और केवल इस उद्देश्य के लिए यदि उपलब्ध नहीं है तो उस सीमा तक स्वत: बढ़ाया जाएगा (iii) अतिरिक्त एफएआर का उपयोग करने के लिए भवन नक्शों के संशोधन के मामले में होटल अतिरिक्त एफएआर का उपयोग तभी तक कर सकते हैं, जब प्लॉट के अंदर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई हो। @ - उन होटलों के मामले में, जहां भवन नक्शे दिनांक 27.01.2006 से पूर्व में स्वीकृत किए गए हैं, 100 वर्गमीटर के फ्लोर एरिया के लिए 3 ईसीएस के पार्किंग मानदण्ड केवल उस अतिरिक्त एफएआर के लिए लागू होंगे, जिसका लाभ दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधनों के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जा सकेगा। उन होटलों के मामले में जहां भवन नक्शों को दिनांक 27.01.2006 को या उसके बाद स्वीकृत किया गया है, वहां 100 वर्गमीटर फ्लोर एरिया के लिए 3 ईसीएम का पार्किंग मानदण्ड पूरे प्लॉट के लिए लागू होगा।
उत्तर: तालिका 5.4 विकास नियंत्रक- कोई अन्य व्यावसायिक केंद्र के अनुसार:
उपयोग परिसर |
परिभाषा |
अनुमत |
होटल |
एक ऐसा परिसर जहां अल्प/दीर्घ अवधि के लिए 15 व्यक्तियों के रहने और खाने के लिए कम से कम 10 किराये पर देने वाले कमरे हों |
होटल, सर्विस अपार्टमेंट, बैंक्वेट/सम्मेलन सुविधाएं, रेस्तरां, स्वीमिंग पूल, हेल्थक्लब, फूड कोर्ट, डिस्कोथिक, व्यावसायिक कार्यालय, फुटकर एवं सर्विस शॉप को फ्लोर एरिया के 20% तक सीमित रखा जाएगा। |