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हमारे बारे में (सचिव)

अवलोकन

आयुक्तय एवं सचिव का पद एक वैधानिक पद है और अधिकारी को दिल्लीn विकास अधिनियम 1957 की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्तn किया जाता है, जो विनियमों द्वारा निर्धारित अथवा प्राधिकरण अथवा अध्य क्ष द्वारा प्रदत्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।  
वर्तमान पदाधिकारी एस ए एवं जी आर, नजारत और जनसंपर्क के प्रभारी है।

आयुक्तन एवं सचिव के अंतर्गत विभाग