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प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्‍तर. .आवासीय, वाणिज्यिक/औद्योगिक के आबंटित जो अपनी ऐसी लीज संपत्ति को रक्त संबंध के बाहर बेचते/हस्तांतरित करते हैं, जिसके लिए पट्टेदार की अनुमति की आवश्यकता होती है, जो लीज डीड शर्तों के अनुसार प्लॉट के बाजार मूल्य में 50% अनर्जित वृद्धि के आरोप के अधीन दी जा रही है। निम्नलिखित मामलों में अनर्जित वृद्धि को आकर्षित नहीं किया जा रहा है:

  • निदेशक के रूप में मूल भागीदारों को शामिल करते हुए एक निजी लिमिटेड फर्म का साझेदारी फर्म में रूपांतरण।
  • प्राईवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन
  • एक फर्म या निदेशकों में भागीदारों को जोड़ने, हटाने या प्रतिस्थापन के मामले में और एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म या साझेदारी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलने के मामले में, जब डीडीए द्वारा अनुमोदन के लिए नीलामी में प्लॉट, खरीद की तारीख से एक वर्ष के भीतर सूचित किया जाता है। यह पार्टी द्वारा आवंटन के माध्यम से प्राप्त प्‍लॉट के मामले में लागू नहीं होगा।

जिन मामलों में अनर्जित वृद्धि प्रभारित की जा रही है वे इस प्रकार हैं:

  • परिवार के सदस्यों के अंदर नहीं आने वाले बाहरी व्यक्ति को सम्‍मिलित करना।
  • मूल आवंटी/नीलामी क्रेता का प्रतिस्‍थापन।.
  • पार्टनर को जोड़ने, हटाने या बदलने के माध्यम से प्लॉट के बंटवारे के आनुपातिक हिस्से के संबंध में 50% अनर्जित वृद्धि प्रभारित की जाती है।
  • ऐसे मामलों में जहां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी अलग से एक अलग नई कंपनी बनाती है, हालांकि निदेशक समान हो सकते हैं। .

अनर्जित वृद्धि पर आवेदन के समय प्रचलित ब्याज की दर से आवेदन प्राप्ति की तिथि से आबंटिती/कंपनी द्वारा किए गए भुगतान तक प्रभारित किया जाता है।

उत्‍तर. लीज डीड के नियमों और शर्तों के अनुसार पट्टेदार को पट्टाकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना पट्टा विलेख में निर्दिष्ट परिसर के अलावा अन्य परिसर का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब कभी परिसर के दुरुपयोग के उल्लंघन का पता चलता है तो पट्टेदार को कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है और नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर उल्लंघन को हटाने के लिए कहा जाता है। यदि पट्टेदार ठोस कारण बताता है तो अवधि को 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यदि पट्टेदार न तो उल्लंघन को हटाता है और न ही कोई पत्राचार करता है, तो पुन: प्रवेश (पट्टा विलेख का समाप्‍ति) की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तथापि, आवंटी से सूचना प्राप्त होने पर उल्लंघन को हटाने की विशिष्ट तिथि का उल्लेख करते हुए परिसर का पुन: निरीक्षण किया जाता है और दुरुपयोग के आरोपों के नाम पर उल्लंघन के आरोपों की वसूली की जा रही है। संपत्ति के दुरुपयोग के लिए शुल्कों की गणना के फार्मूले को एम.ओ.यू.डी. द्वारा अनुमोदित किया गया है

क्षेत्रफल वर्तमान बाजार दर प्रभारित प्लॉट का आकार X 13.9 X अवधि/100

आवंटन(प्रति वर्ग मीटर) पर अनुमत कवर क्षेत्र (प्रति वर्ग मीटर) दर (प्रति वर्ग मीटर)

उपरोक्त फार्मूले में अपनाई जाने वाली संभावित विभिन्न कॉलोनियों के लिए बाजार दरों को प्रत्येक वर्ष के लिए भूमि लागत विंग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दुरूपयोग प्रभारों का मांग पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर यदि दुरूपयोग प्रभारों का भुगतान नहीं किया गया है तो 30 दिन या उससे कम विलंब होने पर 12.5% की दर से प्रभार लिए जाने तथा 30 दिन से अधिक विलंब होने पर 15% वार्षिक की दर से दुरूपयोग प्रभार लेने का निर्णय लिया गया है